बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बुधवार को भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेन्द्र यादव के खिलाफ भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पांडे की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने देवेंद्र यादव को दस दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष (देंवेंद्र यादव) से कहा कि आपने अभी तक शपथ पत्र पेश क्यों नहीं किया. आपको बहुत मौके कोर्ट द्वारा दिए जा चुके है, यह आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है यदि आपने शपथ पत्र के साथ जवाब पेश नहीं किया तो केस आगे बढ़ाया जाएगा.
प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने पिछले 6 सुनवाई की तरह अपने पक्षकार से जेल मुलाकात से किया इंकार तो याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. निर्मल शुक्ला और अधिवक्ता देवाशीष तिवारी ने जेल में जाकर प्रतिवादी के अधिवक्ता की देवेंद्र यादव से 8 बार मिलने की तारीखें गिनाई. न्यायालय में झूठ पकड़े जाने पर न्यायाधीश ने अधिवक्ता को फटकार लगाई.
देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कहा यदि विधायकी रद्द होती है, तो मेरे साथ पूरे क्षेत्र की जनता उपचुनाव से परेशान होगी, न्यायलय ने कहा आप 10 दिनों के अंदर जवाब पेश करें. मामले की आगामी सुनवाई 22 जनवरी को होगी.