अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे प्रॉपर्टी टैक्स

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है. यानी जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं पटा सके हैं वे 30 अप्रैल तक बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी. इसके चलते निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे, इसलिए इस वर्ष संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट दी जा रही है. अब संपत्तिकर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकते हैं. निकाय के कर्मचारी भी घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.

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