बिना अनुमति NGO के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रबंध संचालक को दिया जांच का आदेश, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में प्राइवेट NGO के शिक्षकों को बिना किसी अनुमति और अनुबंध के शासकीय स्कूलों में नियुक्त मामले की अब जांच होगी. संचालक लोकशिक्षण संचालनालय को जांच के लिए पत्र जारी किया गया है. प्रबंध संचालक राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा इसकी जांच करेंगे. प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर मांगी गई है. इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के नाम पर प्राइवेट NGO के शिक्षकों की शासकीय स्कूलों में अवैध नियुक्ति का मामला सामने आया सामने आया था. रि-इंडिया फाउंडेशन और ब्रेनोंपीडिया एडू टेक प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों में नियुक्त किया था. बलरामपुर जिले में अकेले 30 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. इसके बाद संयुक्त संचालक जिला सरगुजा संभाग अंबिकापुर ने इस मामले की रिपोर्ट संचालनालय को दी, जिसके बाद अब इन नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया. इसके साथ ही बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद जिले में भी दी गई फर्जी नियुक्ति को निरस्त करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय को रिपोर्ट भेज दी गई है.

अब मामले की जांच का आदेश जारी हो गया है, जिसमें पता चलेगा कि इस घोटाले में कितने अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.

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