केंद्र ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में की 2 अतिरिक्त जजों की नियुक्ति, अधिसूचना जारी

बता दें कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के तहत की गई है और दोनों न्यायाधीशों का कार्यकाल उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तारीख से दो वर्षों के लिए होगा. इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस नियुक्ति की जानकारी साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है।” उन्होंने बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद को शुभकामनाएं भी दीं, और लिखा, “मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।”

गौरतलब है कि दोनों न्यायाधीशों के नाम बार कोटे से तय किए गए हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा की थी. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वर्तमान में 22 जज हैं, जिनमें 17 स्थायी और 5 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं. इन नई नियुक्तियों से न्यायालय की न्यायिक क्षमता में वृद्धि होगी और न्यायिक कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी.

Related Post