इस मामले में शासन को नोटिस जारी किया गया था. सरकार की ओर से कहा गया कि बस्तर क्षेत्र में बरसात के मौसम के दौरान कुछ हिस्सों में बीजापुर जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां इस तरह की समस्या आती है. इस स्थिति से उबरने के लिए पीडीएस दुकानों में 4 माह का राशन एक साथ प्रदाय किया जाता है, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए. राज्य सरकार की नीति है कि जहां न्यूनतम 500 हितग्राही हों, वहीं पीडीएस दुकानें खोली जाती है. पीडीएस दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में ग्रामीणों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए राज्य एवं जिला प्रशासन सभी उपाय कर रहा है.
हाईकोर्ट ने कलेक्टर बीजापुर को सुनवाई की अगली तारीख से पहले वर्तमान जनहित याचिका के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.