छत्तीसगढ़ में नियमों के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे बाहरी डॉक्टर, निजी अस्पतालों से मांगी गई जानकारी

रायपुर।    छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के डॉक्टरों के बिना पंजीयन चिकित्सा प्रैक्टिस किए जाने का मामला सामने आया है. इसे लेकर रायपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (CMHO) ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी निजी अस्पतालों को पत्र जारी किया है. पत्र में तीन दिन के भीतर ऐसे डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है, जो बिना छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन के कार्यरत हैं.

जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य में किसी भी बाहरी डॉक्टर को तब तक प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है, जब तक वह छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में विधिवत पंजीकृत न हो. इसके बावजूद कुछ डॉक्टर अन्य राज्यों से आकर न सिर्फ निजी अस्पतालों में बल्कि होटलों और ओपीडी के माध्यम से भी इलाज कर रहे हैं, जो कि नर्सिंग होम एक्ट और परिषद के नियमों का उल्लंघन है.

निर्देशों के अनुसार, जिन अस्पतालों में ऐसे डॉक्टर कार्यरत हैं, उन्हें तुरंत जानकारी साझा करनी होगी. साथ ही, भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है.

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