नितिन गडकरी ने बनाया नया नियम; हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI हेलमेट देना अनिवार्य

दिल्ली।   भारत में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है कि अब हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI प्रमाणित हेलमेट प्रदान करना अनिवार्य होगा. नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट के दौरान इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी गई, जिसे टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरा समर्थन प्राप्त है. गडकरी का यह कठोर निर्देश उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण और लंबे समय से प्रतीक्षित कदम माना जा रहा है, जो सड़क पर होने वाली अनावश्यक मौतों को कम करने में सहायक होगा.

टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) ने हाल ही में ISI सर्टिफाइड हेलमेट की अनिवार्यता के लिए उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की है. भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जहां हर वर्ष 4,80,000 से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें लगभग 1,88,000 लोगों की जान चली जाती है. इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं. विशेष रूप से, दोपहिया वाहनों से संबंधित हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं.

इस पर THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने कहा कि यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि देश की आवश्यकता है. जो परिवार सड़क दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, उनके लिए यह निर्णय आशा की एक किरण है, जिससे ऐसी घटनाओं को रोकने की संभावना बढ़ेगी. उद्योग जगत ने यह स्पष्ट किया है कि दोपहिया वाहनों की सवारी अब जोखिम भरी नहीं होनी चाहिए. यदि राइडर और पीछे बैठने वाले दोनों के पास ISI सर्टिफाइड हेलमेट होगा, तो यात्रा सुरक्षित और जिम्मेदार बनेगी.

हेलमेट निर्माताओं के संघ ने यह सुनिश्चित किया है कि वे ISI मानक वाले हेलमेट के उत्पादन को बढ़ाएंगे और देशभर में उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए कहा कि यह भारत में सुरक्षित और समझदारी से दोपहिया यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करेगा, क्योंकि हर हेलमेट के पीछे एक अनमोल जीवन छिपा होता है.

अब 2000 रुपए का चालान

भारत सरकार ने 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके तहत टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनने के नियम सख्त कर दिए गए हैं. यदि कोई बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनता या उसे सही तरीके से नहीं पहनता है, तो उसे 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा. उदाहरण के लिए, यदि हेलमेट पहना गया है लेकिन वह खुला है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह, यदि हेलमेट पहना गया है लेकिन सिर से बांधने वाली पट्टी को सही तरीके से नहीं बांधा गया है, तो भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इस प्रकार, हेलमेट को पूरी तरह से सही तरीके से पहनना अनिवार्य है, अन्यथा 2,000 रुपए का चालान भुगतना पड़ेगा.

 

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