रायपुर। जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को देखते हुए डीजे संचालकों की बैठक लेकर कड़े निर्देश दिए हैं. साउंड मीटर से डीजे की जांच की जाएगी. 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल एवं शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले व डीजे संचालक मौजूद रहे.
बैठक में डीजे संचालकों को निर्देश देते हुए कहा गया कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही नियम के विरुद्ध दूसरी बार डीजे सामग्री पकड़ाए जाने पर राजसात की जाएगी. गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे न लगाएं. बड़ी गाड़ी में डीजे लगाने पर कार्रवाई की जाएगी. आवासीय क्षेत्रों में लोगों को डीजे की वजह से परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम डीजे के साउंड मीटर की जांच करेगी.