फार्मेसी काउंसिल के मनोनीत सदस्य को जिस रजिस्ट्रार ने किया था बर्खास्त, उसी ने जारी किया बहाली आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. राकेश गुप्ता की बर्खास्तगी को गलत बताते हुए हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिन रजिस्ट्रार ने बर्खास्तगी आदेश जारी किया था, उन्होंने ने ही बहाली का भी आदेश जारी किया.

डॉ. राकेश गुप्ता ने बताया कि फार्मेसी काउंसिल के मनोनीत सदस्य हूँ. मुझे षड्यंत्रपूर्वक काउंसिल से हटा दिया गया था. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर की कार्रवाई को ग़लत बताते हुए बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद काउंसिल से पत्र मिला है, जिसके बाद सदस्यता समाप्ति को रद्द कर दिया गया है.

डॉक्टर राकेश गुप्ता ने रजिस्ट्रार अश्वनी गुर्देकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ने शासन-प्रशासन को धोखा दिया है. फर्जी डिग्री, वित्तीय अनियमितता के साथ पद के लिए अयोग्य व्यक्ति हैं. इस तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *