अब स्कूलों के पास नशा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, चलाया जाएगा येलो लाइन अभियान

रायपुर। शासकीय स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में अब जिला प्रशासन येलो लाइन अभियान चलाने जा रहा. इसमें कोटपा अधिनियम 2003 को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है और प्राधिकृत अधिकारी की ओर से धारा 4 के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है.

इस संदर्भ में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली. इस दौरान रायपुर कलेक्टर ने जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय कार्यालय, निजी स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त किए जाने के निर्देश दिए.

अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त किए समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द अब प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे साथ ही विकासखंड स्तर पर अभियान को सुचारू रूप से चलाने प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त किए जा सके.

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