कवर्धा। कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राहत देते हुए चार मामलों से जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में नाम शामिल होने की वजह से अभी इन्हें जेल में ही रहना होगा.
लोहारीडीह में उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया था. आरोपियों में 33 महिला समेत 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
इनमें से चार मामलों में गिरफ्तार और जेल में निरुद्ध आरोपीगण रेश्मी उर्फ रश्मि साहू, सविता, चित्ररेखा, किसन बाई, कांता उर्फ पिंकी, कृष्णा बाई, हिरौतिन बाई, धनेश्वर, गिरधर, टीकेराम, परसराम, छत्रपाल, मानसिंह गोंड, रैनू उर्फ रवनू यादव, तुलाराम कांवरे, झनक सिंह परते, धरमराज, खेमलाल, चतुर साहू, कन्हैया, हरेन्द्र, देवलाल पिता-अघनू एवं गंगाराम धुर्वे को घटना में शामिल नहीं होना पाया गया.
इस संबंध में पुलिस जांच में 23 लोगों के शामिल होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने चार प्रकरणों में उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के एक अन्य मामले इन्हें अभी भी जेल में ही रहना होगा.