केजरीवाल को 2 जून को ही करना होगा सरेंडर’, SC ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका नामंजूर

लोकसभा चुनाव में मची उथल पुथल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि बुधवार यानी 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। आज अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान मामले पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का कहना था कि, ” चूंकि उनको यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की आजादी पहले से ही दी गई है। इसलिए उनकी ये अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

दरअसल, 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई दे दी थी। बता दें, अदालत ने अपने इस फैसले के पीछे का ट्रक देते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको प्रचार करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया था कि उनकी ये रिहाई सिर्फ 1 जून तक ही मान्य है। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में फिर से आत्मसमर्पण करना होगा।

गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अचानक अपना वजन 6 से 7 किलोग्राम कम हो जाने के कारण कई चिकित्सकीय जांच कराने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन और बढ़ाने के लिए एक याचिका दाखिल किया था। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि कोर्ट के तरफ से दी गई तारीख 2 जून के बजाय वो 9 जून को जेल लौटने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अपने इस याचिका के पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा था कि उनका वजन 6 से 7 किलोग्राम घट गया है। साथ ही उनका कीटोन स्तर भी बहुत अधिक है, जो किडनी और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से भी ग्रस्त कर सकती है। इसलिए उन्हें पैट-सीटी स्कैन सहित कुछ अन्य मेडिकल जांच कराने की जरूरत है।

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