प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बिकने पर हाईकोर्ट सख्त: मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र में मांगा जवाब

बिलासपुर। प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, कोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगलपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा ? उन्होंने पूछा, कि कोटपा कानून है तो उसका पालन होना चाहिए कि नहीं ?

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, मीडिया में आई खबरों को लेकर से पता चला है कि बिलासपुर में सरकारी और निजी स्कूलों के पास सड़क के स्टॉल पर तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इन रिपोर्टों ने बताया कि कैसे इस तरह की गतिविधियाँ स्कूलों के आसपास के वातावरण को खराब कर रही हैं और छात्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों से जवाब मांगा। महाधिवक्ता ने सोमवार की सुनवाई में शासन का पक्ष रखते हुए शपथ पत्र में जानकारी दी कि 15 नवंबर 2024 के आदेश का परिपालन करते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पेनल्टी समेत अन्य कार्रवाई की गई है और गंभीरता से कोटपा कानून का पालन कराया जा रहा है।

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव और बिलासपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। इस मामले में अब 5 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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