ED: आईआरईओ कंपनी और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ ईडी बीते कई वर्षों से जांच कर रही है। कंपनी और इसके प्रमोटर्स पर आरोप है कि उन्होंने घर खरीददारों को मकान, प्लॉट और कमर्शियल जगह बेचने का वादा कर उनसे पैसे लिए और न तो उन्हें घर दिए और न ही उनके पैसे वापस किए।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट कंपनी आईआरईओ की 59 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। ईडी अब तक इस मामले में कंपनी और अन्य की 1300 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर चुकी है।
ईडी ने आईआरईओ कंपनी और अन्य के भूमि पार्सल के साथ ही कुछ बैंक खातों में जमा रकम को अटैच किया है। जिनकी कुल कीमत करीब 59 करोड़ रुपये है। कंपनी के निदेशकों पर आरोप है कि उन्होंने खरीददारों के पैसों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उनसे शेयर खरीद, एफसीडी आदि की खरीद की। साथ ही अपनी सहयोगी कंपनियों और लोगों को कर्ज दिए।
कंपनी के मैनेजर्स को बहुत ज्यादा इंसेटिव्स दिए। आरोप है कि कंपनी के निदेशकों और प्रमोटर्स ने खरीददारों के पैसों को डायवर्ट किया, जिसकी कीमत 1780 करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में आईआरईओ के प्रमोटर ललित गोयल और रूप बंसल को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में दो चार्जशीट दायर की हैं।