बलौदाबाजार। जिले में पहली बार उच्च न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार ने जनपद पंचायत बलौदाबाजार और ग्राम पंचायत देवरी की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल मामला 2016 का है. ग्राम पंचायत देवरी के स्कूल में शौचालय निर्माण के दौरान एक मजदूर की 11 हजार केवी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई थी. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था. न्यायालय ने ग्राम पंचायत देवरी व जनपद पंचायत बलौदाबाजार की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित को 11,02,286 रुपए देने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद आज जनपद पंचायत बलौदाबाजार में तहसीलदार ने संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की.
कोर्ट के आदेश के बाद जनपद सीईओ, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित आफिस के कुर्सी टेबल सहित अन्य सामानों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार सन 2016 में देवरी पंचायत द्वारा स्कूल में शौचालय निर्माण कराया जा रहा था, जिसके ऊपर से 11 केवी बिजली लाइन गई थी. काम के दौरान इस बिजली लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई थी. ललित साहू की मौत के बाद मृतक की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. इस पर न्यायालय ने मृतक के परिवार को जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत देवरी से मृतक के परिवार को 11.02.286 रुपए देने का आदेश दिया था. यदि पैसा नहीं दे पाते हैं तो संपत्ति कुर्क कर परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने कहा, जिस पर आज कार्रवाई की गई.
जनपद पंचायत के अधिकारी ने बताया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. बीआरसीसी के आदेश पर पंचायत को शौचालय निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था. शौचालय निर्माण के दौरान हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की की मौत हुई थी. अचानक संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है.
संपत्ति की नीलामी कर पीड़ित परिवार को दी जाएगी सहायता राशि
इस मामले में नायब तहसीलदार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर आज कार्रवाई प्रारंभ की गई है. पहले चल संपत्ति को कुर्क किया गया. उसके बाद अचल संपत्ति पर जब्ती की कार्यवाही की जाएगी. इसके नीलामी से जो पैसा आएगा उसमें से पीड़ित परिवार को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहायता राशि दी जाएगी.