अगरतला: त्रिपुरा सरकार की तरफ से वाहनों के लिए एक दिन के हिसाब से पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट तय की गई है. इसके लिए सरकार की तरफ से पेट्रोल पंपों को आदेश भी दिया गया है.
राज्य सरकार ने राज्य में आकस्मिक परिस्थितियों के कारण पेट्रोल- डीजल की खरीदारी पर पाबंदिया लगाई हैं. पेट्रोल पंपों को दिये गए आदेश में कहा गया कि वे एक दिन में एक बस को 60 लीटर डीजल ही बेचें. वहीं मिनी बस के लिए यह लिमिट 40 लीटर और ऑटो रिक्शा व तिपहिया वाहनों के लिए 15 लीटर है.
एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में त्रिपुरा तक आने वाली मालगाड़ियों के आने में दिक्कत होने के कारण ईंधन के भंडार में कमी आई है. इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.
आपको बता दें असम के जतिंगा में बड़े लेवल पर हुए लैंड स्लाइडिंग के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये बाधित हुई हैं. मरम्मत के बाद 26 अप्रैल को पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं बहाल कर दी गईं लेकिन जतिंगा के रास्ते वाली ट्रेन सेवाएं रात को अभी भी रद्द हैं.
पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक पाबंदी लगाने का निर्णय
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडीशनल सेक्रेटरी निर्मल अधिकारी ने बताया कि राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत होने के कारण पेट्रोल-डीजल की सप्लाई में कमी आई है. यही कारण है कि पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक पाबंदी लगाने का निर्णय लिया गया है. बस और तिपहिया वाहनों के अलावा टू-व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए भी पेट्रोल खरीदने की लिमिट तय की गई है. इस आदेश के अनुसार टू-व्हीलर रोजाना 200 रुपये का और फोर व्हीलर 500 रुपये रोजाना का पेट्रोल खरीद सकेंगे.