बिलासपुर। हाईकोर्ट में मंगलवार को डीएड बनाम बीएड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने दो हफ्ते का समय दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में हुई है.
दरअसल, हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्रीधारकों को उपयुक्त माना था. इसके बाद इस पद पर नौकरी कर रहे बीएड डिग्रीधारकों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस बीच डीएड धारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका यह कहते हुए दाखिल कर दी कि सरकार कोर्ट के आदेश का क्रियान्वन नहीं कर रही है और बीएड धारक सहायक शिक्षकों को पद से नहीं हटा रही है.
गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. अवमानना मामला याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान वर्मा के जरिए लगाई गई है.