सेंट्रल जेल से पैरोल पर बाहर गए 70 बंदी नहीं लौटे वापस: हाईकोर्ट में हुई मामले की सुनवाई, DGP जेल से मांगी लेटेस्ट रिपोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट में पैरोल पर गए कैदियों की वापसी न होने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच ने इस मुद्दे पर सख्ती दिखाई। सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2024 के आदेश का पालन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने डीजीपी जेल से ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के जरिए पेश करने को कहा है।

बता दें कि आज सुनवाई के दौरान डीजीपी जेल ने शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि 83 कैदी पैरोल पर गए थे। इनमें से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 की मौत हो चुकी है। शेष 70 कैदी अब भी लापता हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर डीजीपी जेल ने 23 अक्टूबर 2024 को सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया था कि रोजाना रिपोर्ट दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने डीजीपी जेल से ताजा शपथ पत्र के जरिए रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होगी।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *